कौशाम्बी। कड़ा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय लुकिया डोरमा में चाकू और चापर लेकर कथित रूप से हंगामा करने के मामले में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कमलेन्द्र कुशवाहा ने मामले का संज्ञान लेते हुए शिखा सिंह को निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि विद्यालय में हुई घटना के बाद वहां तैनात अध्यापकों ने पुलिस से शिकायत की। शिक्षकों की शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी है। हालांकि एफआईआर की धाराएं, मुकदमा संख्या और पुलिस विवेचना की वर्तमान स्थिति का आधिकारिक विवरण अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सका है।
विद्यालय में हंगामे के आरोप के बाद विभागीय कार्रवाई
प्रकरण कड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लुकिया डोरमा का है। आरोप है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका चाकू और चापर लेकर विद्यालय पहुंचीं और परिसर में हंगामा किया। घटना से विद्यालय के शिक्षकों तथा शैक्षणिक वातावरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। शिकायत सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रकरण को गंभीरता से लिया।
बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा ने उपलब्ध तथ्यों और शिकायत का संज्ञान लेते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की। निलंबन प्रशासनिक कार्रवाई है; आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच और पुलिस विवेचना के निष्कर्षों से होगी।
पुलिस जांच और विभागीय जांच पर निगाह
मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि घटना के समय क्या हुआ, कथित हथियार कहां से आए, उन्हें बरामद किया गया या नहीं और विद्यालय में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान क्या हैं। वहीं शिक्षा विभाग की जांच में स्कूल स्टाफ की शिकायत, उपस्थिति अभिलेख, उपलब्ध वीडियो या अन्य साक्ष्य और संबंधित पक्षों के बयान महत्वपूर्ण होंगे।
विद्यालय बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का स्थान है। ऐसे परिसर में धारदार हथियार लेकर आने या हंगामा करने का आरोप अत्यंत गंभीर है। मामले में निष्पक्ष जांच, विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा तथा कार्रवाई की पारदर्शिता आवश्यक है।
दूसरे पक्ष का जवाब अपेक्षित
इस समाचार के तैयार होने तक निलंबित इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। संबंधित पुलिस थाने से मुकदमा संख्या और धाराओं की आधिकारिक पुष्टि तथा बेसिक शिक्षा विभाग से निलंबन आदेश की प्रति भी अपेक्षित है। उनका पक्ष या आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध होने पर समाचार अपडेट किया जाएगा।
नोट: समाचार में वर्णित आरोप जांचाधीन हैं। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अंतिम अधिकार सक्षम न्यायालय का है।


